लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद को 31 साल की जेल, पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने सुनाई सजा
आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसे टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे।
हाफिज सईद पर एंटी टेरेरिज्म कोर्ट का ये पहला फैसला नहीं है। इससे पहले साल 2020 में भी एक टेरर फाइनेंसिंग मामलों में सईद को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है।
सईद का जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है जो 2008 के मुंबई हमलों का जिम्मेदार है, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे। ऐसे पांच मामलों में 70 साल के कट्टरपंथी मौलवी को पहले ही 36 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। उसे मिली 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी। कई आतंकी हमलों में हाफिज सईद का हाथ होने का दावा किया जाता है। उस पर कई सारे आतंकी हमलों के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है।
समझा जाता है कि कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ यह फैसला ऐसे समय में सुनाया है, जब पाकिस्तान पर एफएटीएफ की काली सूची में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर पाक को एफएटीएफ की काली सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसकी डूब रही अर्थव्यवस्था पर यह कड़ा हमला होगा।