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22 November 2017

लाहौर हाईकोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने का दिया आदेश

File Photo.

पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म होने जा रही है।

पीटीआई के मुताबिक, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार की दलीलों को किनारे कर जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने का आदेश दे दिया है। कल यानी गुरुवार को हाफिज की नजरबंदी खत्म कर दी जाएगी।

इससे पहले पाकिस्तान की पंजाब प्रान्त की सरकार ने मंगलवार को न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने भारत में 2008 में हुए मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म ना किए जाने की अपील की थी।

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न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पंजाब प्रान्त की सरकार दलील दी थी कि हाफिज सईद की रिहाई से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक गलत संदेश जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा था कि हाफिज की रिहाई से नाराज होकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर कई तरह की पाबंदी लगा सकता है। पंजाब सरकार ने हाफिज की नजरबंदी और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी।

पंजाब के गृह मंत्रालय ने कहा था कि सईद को खुफिया रिपोर्टो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। पंजाब प्रांत के गृह विभाग के अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड से कहा था कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। उन्होंने कहा था, 'हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

अधिकारी ने बोर्ड से यह भी कहा था कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं। उन्होंने कहा था कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सईद को नजरबंद किया गया है। बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वह सईद के बारे में संबंधित रिकॉर्ड सौंपे।

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TAGS: pakistan, hafiz saeed, lahore, mumbai attacks, jamat-ud-dawa
OUTLOOK 22 November, 2017
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