लंदन में हाई कोर्ट से विजय माल्या को झटका, स्विस बैंक को दी मकान जब्त करने की इजाजत
भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने घर को बचाने में मामले में बुधवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने स्विस बैंक यूबीएस को अपने कर्ज की वसूली के लिए माल्या का सेंट्रल लंदन स्थित मकान जब्त करने की इजाजत दे दी। इससे पहले माल्या की कानूनी टीम द्वारा मकान बचाने के लिए दी गई दलीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
स्विस बैंक ने की थी जब्ती की मांग
बैंक ने गिरवी रखकर लिए गए 20.4 मिलियन पाउंड के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेन्ट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी। इस संपत्ति को यूके हाई कोर्ट में विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था। हालांकि इस मामले में सुनवाई अगले वर्ष मई में तय है।
स्विस बैंक यूबीएस निर्णय से खुश
हाई कोर्ट ने बुधवार को यूबीएस की अर्जी के पक्ष में फैसला दिया। यूबीएस ने अपने बयान में कहा, 'यूबीएस निर्णय से खुश है। यह देखते हुए कि कार्रवाई चल रही है ऐसे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।‘