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19 September 2018

नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक

File Photo

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ समेत उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और दामाद की सजा पर रोक लगा दी है। एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ और उनके परिवार को जेल भेजा गया था।

बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एवेनफील्ड प्रॉपर्टीज केस में जवाबदेही अदालत ने बीते 6 जुलाई को नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और मरियम के पति कैप्टन सफदर को दोषी पाया था। नवाज शरीफ परिवार पर लंदन में 4 लग्जरी फ्लैट के मालिकाना हक का आरोप है। पाकिस्तान में आम चुनाव से ठीक पहले नवाज शरीफ ने सरेंडर किया था, जिसके बाद से वो रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद हैं। नवाज को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है।

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TAGS: Islamabad High Court, Pakistan prime minister, Nawaz Sharif
OUTLOOK 19 September, 2018
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