Advertisement
18 May 2017

आईसीजे का अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे

GOOGLE

आईसीजे ने कहा है कि पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी।

आज अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाधव मामले पर सुनवाई चल रही थी। अदालत में सबसे पहले जज ने आरोप पढ़कर सुनाया। उसके बाद जज ने फैसले का सारांश पढ़कर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जाधव को काउंसलर एक्सेस दिया जाए। 

मामले की सुनवाई करते हुए जज अब्राहम ने कहा कि भारत को ये अधिकार है कि वो काउंसलर एक्सेस के लिए अपील करे। कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक जाधव को पाकिस्तान सजा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जाधव की गिरफ्तारी को लेकर विवाद है। इसे ध्यान में रखना होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों वियना कन्वेंशन का हिस्सा हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक, ये जरूरी है कि सभी सदस्य देश एक-दूसरे नागरिकों को हर हाल में काउंसलर एक्सेस मुहैया कराएं।

Advertisement

बता दें कि जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। और भारत को इसकी जानकारी 25 मार्च को दी गई। 4 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान ने बताया कि जाधव को वहां की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई । पाकिस्तान के इस फैसले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी।


अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: ICJ, execution
OUTLOOK 18 May, 2017
Advertisement