इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आदेश, कुलभूषण जाधव की सजा के खिलाफ अपील के लिए भारत को मिले एक और अवसर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुरूप कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए एक वकील की नियुक्ति की मांग के मामले में भारत को अपनी प्रतिक्रिया के लिए एक और अवसर प्रदान करे। ये जानकारी पाकिस्तानी मीडिया ने दी है।
भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध ना कराने पर पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया था और जाधव की सजा को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई, 2019 में एक फैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि वह जाधव तक भारत को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए और उनकी सजा की समीक्षा सुनिश्चित करे।
पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) अधिनियम 2021 के तहत जाधव को समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से हाई कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती देने की अनुमति मिली, जो आईसीजे के फैसले की आवश्यकता थी. भारत ने कहा है कि कानून पिछले अध्यादेश की ‘कमियों’ को ‘केवल संहिताबद्ध’ करता है और इस्लामाबाद मामले में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए माहौल बनाने में ‘विफल’ रहा है।
इस्लामाबाद कोर्ट ने अगस्त 2020 में मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह, न्यायाधीश अमीर फारूक और न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब की तीन सदस्यीय बड़ी पीठ का गठन किया था, जिसने बार-बार भारत से जाधव के लिए पाकिस्तान से कोई वकील नियुक्त करने को कहा लेकिन नई दिल्ली यह कहती रही है कि वह जाधव के लिए कोई भारतीय वकील नियुक्त करना चाहती है जिसकी मंजूरी दी जानी चाहिए।