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02 September 2022

चुनावी धोखाधड़ी मामले में आंग सान सू की दोषी करार, कोर्ट ने 3 साल की दी कड़ी सजा

ट्विटर/एएनआई

म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को अपदस्थ नेता आंग सान सू की को चुनाव में धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी पाया। इस मामले में अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की कड़ी सजा सुनाई। सू की को फरवरी 2021 में तख्तापलट के बाद से हिरासत में लिया गया था और उन्हें पहले ही भ्रष्टाचार और उकसावे सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सू की को चुनावी धोखाधड़ी में दोषी करार दिए जाने और कोर्ट द्वारा तीन साल की कड़ी सजा सुनाए जाने के बाद उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का अस्तिव भी खतरे में आ गया। बता दें कि सरकार द्वार चुनाव से पहले इसे भंग करने की बात भी कही गई थी। वहीं, सैन्य शासित म्यांमार ने 2023 में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे आंग सान सू की को मिली सजा पार्टी के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन गई है।

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बता दें कि आंग सान सू की की पार्टी ने 2020 के आम चुनाव में म्यांमार में विजय पताका फहराई थी लेकिन 1 फरवरी 2021 को बड़ा झटका देते हुए म्यांमार की सेना ने तख्तापलट कर दिया था और सत्ता हथिया ली थी। आरोप लगाया गया था कि सू की ने चुनाव में धोखाधड़ी की है। हालांकि सू की की एनएलडी ने चुनाव में धोखाधड़ी से साफ इनकार किया है और कहा है कि उसने निष्पक्ष रूप से जीत हासिल की थी।

इससे पहले म्यांमार की एक अदालत ने सू की को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था और कुल 17 साल की सजा सुनाई थी।

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TAGS: Myanmar, Aung San Suu Kyi, sentenced to three years, electoral fraud
OUTLOOK 02 September, 2022
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