इमरान खान को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया अयोग्य घोषित, खत्म की सदस्यता
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चुनाव आयोग ने एक जबरदस्त झटका दे दिया है। शुक्रवार को आयोग में खान को विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से आय छिपाने के लिए तोशाखाना मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान पांच साल तक संसद का सदस्य नहीं बन सकते।
शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) में 70 वर्षीय खान के खिलाफ एक मामला दायर किया था। जिसमें सांसदों ने उन्होंने उपहारों की बिक्री से आय का खुलासा करने में विफल रहने के लिए खान को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
ऐसा माना जा रहा है की 2018 में सत्ता में आए खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उसने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया।
ईसीपी ने 19 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली ईसीपी की चार सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि खान भ्रष्ट आचरण में शामिल थे और उन्हें संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। ईसीपी ने यह भी घोषणा की कि उनके खिलाफ भ्रष्ट आचरण कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उधर खान की पार्टी के महासचिव असद उमर ने कहा कि हम इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। पीटीआई के एक अन्य नेता फवाद चौधरी ने भी फैसले को खारिज करते हुए कार्यकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन करने को कहा।