इजराइल ने फिलिस्तीनी हमलावरों के परिवारों को निर्वासित करने की अनुमति देने वाला कानून किया पारित
इजराइल की संसद ने गुरुवार को एक कानून पारित किया, जो उसे देश के नागरिकों सहित फिलिस्तीनी हमलावरों के परिवार के सदस्यों को युद्धग्रस्त गाजा पट्टी या अन्य स्थानों पर निर्वासित करने की अनुमति देगा।
यह कानून, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों ने किया था, 61-41 मतों से पारित हो गया, लेकिन इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है।
यह इजराइल के उन फिलिस्तीनी नागरिकों और पूर्वी येरुशलम के निवासियों पर लागू होगा, जिन्हें अपने परिवार के सदस्यों पर हुए हमलों के बारे में पहले से पता था या जिन्होंने "आतंकवादी कृत्य के प्रति समर्थन या पहचान व्यक्त की थी।"
उन्हें 7 से 20 साल की अवधि के लिए या तो गाजा पट्टी या किसी अन्य स्थान पर निर्वासित किया जाएगा। गाजा में इजरायल-हमास युद्ध अभी भी जारी है, जहां हजारों लोग मारे गए हैं और अधिकांश आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है, अक्सर कई बार।
यह स्पष्ट नहीं था कि यह कब्ज़े वाले पश्चिमी तट पर लागू होगा या नहीं, जहाँ इज़राइल के पास हमलावरों के पारिवारिक घरों को ध्वस्त करने की एक पुरानी नीति है। हाल के वर्षों में फ़िलिस्तीनियों ने इज़राइलियों के ख़िलाफ़ चाकू से हमला, गोलीबारी और कार से हमला करने की कई घटनाएँ की हैं।
इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ शोधकर्ता और इजरायली सेना के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ डॉ. एरन शमीर-बोरर ने कहा कि यदि यह कानून सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आता है, तो निर्वासन से संबंधित पिछले इजरायली मामलों के आधार पर इसे रद्द कर दिया जाएगा।
शमीर-बोरर ने कहा, "सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी तरह से गैर-संवैधानिक है और इजराइल के मूल मूल्यों के लिए एक स्पष्ट संघर्ष है।" इजराइल ने 1967 के मध्यपूर्व युद्ध में गाजा, पश्चिमी तट और पूर्वी यरुशलम पर कब्जा कर लिया था, ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें फिलिस्तीनी अपने भविष्य के राज्य के लिए चाहते हैं। इसने 2005 में गाजा से बसने वालों और सैनिकों को वापस बुला लिया, लेकिन 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया है।
इजराइल ने पूर्वी यरुशलम पर कब्ज़ा कर लिया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने मान्यता नहीं दी। वहाँ फ़िलिस्तीनियों को स्थायी निवास मिला हुआ है और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करना चाहते और जो ऐसा करते हैं उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी लोग देश की आबादी का लगभग 20% हैं। उनके पास नागरिकता और वोट देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनमें से कई लोगों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध भी हैं और उनमें से अधिकांश फिलिस्तीनी मुद्दों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।