जिया की गिरफ्तारी वारंट बरकरार
भ्रष्टाचार के मामलों में जिया के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की समाप्ति की मांग करते हुए उनके वकील द्वारा दायर की गयी दलीलों पर विचार करने से मना करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट-3 के अबू अहमद जमादार ने कहा कि 25 फरवरी को बीएनपी प्रमुख की गिरफ्तारी पर दिया गया आदेश प्रभावी रहेगा।
अदालत ने जिया आॅर्फनेज टस्ट और जिया चैरिटेबल टस्ट में भ्रष्टाचार के मामलों की अगली सुनवायी 5 अप्रैल को तय की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) प्रमुख प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल वर्ष 2001 से लेकर 2006 के दौरान भ्रष्टाचार के दो मामलों में लगभग 650,000 डालर का गबन करने के मामले में आरोपी हैं और अगर वे दोषी साबित होती हैं तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील को जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान की अनुपस्थिति में उनकी ओर से पेश होने की अनुमति भी दी। तारिक रहमान भी भ्रष्टाचार मामलों में आरोपी है।
न्यायाधीश ने 69 वर्षीया पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा करार दिया क्योंकि वह लगातार अदालत में पेश नहीं हुईं। न्यायाधीश ने कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी किसी भगोड़े आरोपी की ओर से याचिका दायर नहीं कर सकता। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि पांच अप्रैल तय की। अदालत का निर्णय एेसे समय आया है जब राजधानी ढाका में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब संदिग्ध विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बख्शीबाजार क्षेत्र में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक अस्थायी अदालत परिसर में दो देसी बम विस्फोट किए।