मुशर्रफ की याचिका लाहौर हाई कोर्ट ने वापस की, स्पेशल कोर्ट ने दी थी मौत की सजा
पाकिस्तान पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की याचिका लाहौर हाई कोर्ट ने वापस कर दी है। स्पेशल कोर्ट ने मुशर्रफ को राजद्रोह के केस में मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने यह वजह बताई
हाई कोर्ट ने कहा है कि शीतकालीन अवकाश होने के कारण फुल बेंच उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुशर्रफ के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। ख्वाजा अहमद तारिक और अजहर सिद्दीकी समेत कानूनी विशेषज्ञों के एक पैनल ने शुक्रवार को परवेज मुशर्रफ की ओर से स्पेशल कोर्ट के फैसले पर चुनौती देते हुए आवेदन पेश किया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पैनल ने राजद्रोह की शिकायत से लेकर स्पेशल कोर्ट के गठन तक सारी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।
जनवरी में दोबारा आवेदन पेश करेंगे
एडवोकेट सिद्दीकी ने डॉन न्यूज को बताया कि हाई रोक्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने आवेदन वापस कर दिया है। कहा गया है कि हाई कोर्ट में अभी फुल बेंच मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में दोबारा आवेदन दाखिल किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने फैसले में मुशर्रफ को मौत की सजा देने का ऐलान किया था।