Advertisement
17 May 2023

पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को राहत, गिरफ्तारी पर रोक 31 मई तक बढ़ाई

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया।

इस्लामबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने यह व्यवस्था तब दी जब सरकार के वकील ने तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (70) के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में सूचना देने के लिए और समय मांगा था। खान अदालत में मौजूद थे।

अदालत खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। खान की पार्टी का दावा है कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं।

Advertisement

‘द डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया और सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत दी थी और देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था।

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर से नौ मई को खान की नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी को ‘अवैध और गैरकानूनी’ करार दिया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Pakistan court, extends bar, Imran Khan, Arrest till May 31
OUTLOOK 17 May, 2023
Advertisement