Advertisement
18 July 2019

इमरान खान ने की आईसीजे के फैसले की सराहना, कहा- कानून के अनुसार करेंगे कार्रवाई

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले की सराहना की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्‍तान से सजा पर फिर से समीक्षा करने को कहा है। अदालत ने पाकिस्तान को जाधव को काउंसलर मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है।

प्रधानमंत्री खान ने ट्वीट कर कहा, “कमांडर कुलभूषण जाधव को बरी, रिहा और भारत को वापस न करने के आईसीजे के फैसले की सराहना करता हूं। वह पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी है। पाकिस्तानी कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।” 

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते पाकिस्तान शुरू से ही इस मामले में प्रतिबद्धता दिखा रहा है। पाकिस्तान ने फैसला सुन लिया है और अब कानून के अनुरूप कदम उठाएगा।

Advertisement

बयान में कहा गया, "फैसला सुनाने के बाद, पाकिस्तान अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।"

बयान में दावा किया गया कि हेग स्थित आईसीजे ने अपने फैसले में जाधव को "बरी/ रिहा" करने की भारत की याचिका को स्वीकार नहीं किया।

 न्यायाधीश अब्दुलकवी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली आईसीजे पीठ ने जाधव की सजा और सजा की "प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार" का आदेश दिया।

पीएम मोदी ने किया फैसले का स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'हम आईसीजे के फैसले का स्वागत करते हैं। सत्य और न्याय को बल मिला। तथ्यों के गहरे अध्ययन के आधार पर दिए गए फैसले के लिए आईसीजे को बधाई। मुझे भरोसा है जाधव को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार हर भारतीय की सुरक्षा और भले के लिए हमेशा कार्य करेगी।'

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले को भारत की बड़ी जीत बताया है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारत की जीत बताया है। साथ ही उन्होंने इस केस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील हरीश साल्वे को भी धन्यवाद कहा है।

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को सुनाई थी सजा

पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने जाने के मामले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी। पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में बंद कमरे में सुनवाई के बाद कथित तौर पर जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को मौत की सजा सुनाई थी। उनकी सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और मामले को आईसीजे में ले गया था।

फरवरी में हुई आईसीजे की सुनवाई

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इसी साल फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थीं। भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया था और कहा था कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला ‘हास्यास्प‍द मामले’पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है। भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: PAKISTAN, Statement, ICJ verdict, Kulbhushan jadhav case
OUTLOOK 18 July, 2019
Advertisement