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01 November 2016

पनामा पेपर लीक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिया शरीफ के खिलाफ जांच का आदेश

गूगल

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इन याचिकाओं में शरीफ और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ पनामा पेपर्स मामलों में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनवर जहीर जमाली की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कई कैबिनेट मंत्रियों, याचिकाकर्ताओं के वकीलों, तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेताओं और मीडिया की मौजूदगी में सुनवाई की। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित करने और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां देने के लिए तैयार है। अदालत ने सरकार और याचिकाकर्ताओं को यह भी आदेश दिया कि वे जांच आयोग के लिए अपनी शर्तें तय करें। पीठ ने कहा कि अगर संबंधित पक्ष शर्तों को लेकर सहमति नहीं बनाते हैं तो शीर्ष अदालत शर्तों को तालमेल से तय करेगी। सुनवाई को गुरूवार तक के लिए स्थगित करने से पहले अदालत ने इस मामले में नियमित आधार पर सुनवाई की इच्छा जताई।

सुनवाई को दौरान अदालत ने इस्लामाबाद में कल प्रस्तावित तहरीक-ए-इंसाफ के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई। परंतु उसने सरकार और विपक्ष को संयम बरतने की सलाह दी है। आदेश पर तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित सरकार विरोधी रैली अब धन्यवाद दिवस के तौर पर आयोजित होगी। खान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संघर्ष का हिस्सा बने लागों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, घर जाइए और आराम करिए। कल आपको परेड ग्राउंड में धन्यवाद समारोह के लिए इस्लामाबाद लौटना है। तहरीक-ए-इंसाफ ने पनामा पेपर्स मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इस्लामाबाद में रैली का एलान किया था। पनामा पेपर्स के अनुसार शरीफ की बेटी मरियम और बेटों हसन एवं हुसैन की विदेश में कपंनिया थीं तथा इनके जरिये कई लेनदेन हुए थे। शरीफ और उनके परिवार ने धनशोधन के आरोपों को खारिज किया है और कुछ भी गलत करने से इंकार किया है, लेकिन विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।

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OUTLOOK 01 November, 2016
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