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योगी सरकार का नोटिस, पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करने होगें सरकारी आवास

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छह पूर्व...
योगी सरकार का नोटिस, पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करने होगें सरकारी आवास

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया है। डिपार्टमेंट ने उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अभी तक सरकारी बगंला खाली नहीं किया है। इसमें एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव का नाम शामिल है।

स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के चीफ और आजमगढ़ से सांसद मुलायम सिंह यादव ने अपना सरकारी बंगला बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी।

मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद व्यक्ति एक आम नागरिक हो जाता है: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी, अलाउंस और अन्य सुविधा वाले कानून में संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक बार मुख्यमंत्री अपने पद से हट जाता है तो वह एक आम नागरिक हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केवल यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए था  

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। ये फैसला केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए था, जिनमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी और कल्याण सिंह का नाम शामिल है।

सीएम योगी की मुहर के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजा गया नोटिस

शीर्ष कोर्ट ने आदेश किया था कि इन सभी से सरकारी बंगले जल्द से जल्द खाली कराए जाएं। इसके लिए राज्य संपत्ति विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहर लगने के बाद ही सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस भेज दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था राज्य का कानून

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के उस कानून को रद्द कर दिया था जिसके तहत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला देने का प्रावधान किया गया। इस कानून को रद्द किए जाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, और राजनाथ सिंह को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। 

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