कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोमवार को यहां एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में उन्होंने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में भगवान राम को एक पौराणिक और काल्पनिक व्यक्ति बताने वाली कथित टिप्पणी की थी। शिकायत में मांग की गई कि संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को भी एक पक्ष बनाया गया है। अदालत ने 19 मई को सुनवाई निर्धारित की है।
शिकायत दर्ज कराने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने आरोप लगाया कि गांधी ने 21 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में ब्राउन विश्वविद्यालय में एक संबोधन के दौरान विवादास्पद टिप्पणी की और इसे "घृणास्पद भाषण" बताया, जिससे "सनातनियों" की भावनाओं को ठेस पहुंची। पांडे ने कहा कि उन्हें गांधी का बयान एक स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से मिला।
शिकायत के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने भगवान राम और उस युग की कहानियों को पौराणिक और काल्पनिक बताया। यह शिकायत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की एमपी-एमएलए अदालत में दायर की गई।
पांडे ने बताया कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली है और सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि गांधी और वाराणसी निवासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस भेजा जाएगा।
अपनी शिकायत में पांडे ने कहा कि गांधी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 351 (आपराधिक धमकी), 353 (बयानबाजी) और सार्वजनिक मानहानि (356) के तहत किए गए अपराधों के लिए सजा का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए।