दो दिन में नंबर पोर्ट कराने की सुविधा अब नवंबर से, ट्राई ने एक महीने बढ़ाई डेडलाइन
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के जरिये सिर्फ दो दिनों में टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने की सुविधा पाने के लिए उपभोक्ताओं को नवंबर तक इंतजार करना होगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने एमएनपी के नए नियम लागू करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 नवंबर कर दी है।
अभी लगता है सात दिन का समय
एमएनपी के जरिये सर्किल के भीतर ऑपरेटर बदलने के में अभी सात दिन का समय लगता है। ट्राई ने इस प्रक्रिया को और आसान और संक्षिप्त बनाने का फैसला किया है। नए नियम के अनुसार सर्किल के भीतर एमएनपी में दो दिन का वक्त लगेगा।
30 सितंबर के बाद लागू होनी थी नई व्यवस्था
एमएनपी के नए नियम 30 सितंबर से लागू होने थे। यानी नई व्यवस्था एक अक्टूबर से प्रभावी होनी थी लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटरों और एमएनपी सेवाप्रदाताओं ने नई व्यवस्था लागू करने से पहले टेस्टिंग के लिए और समय की मांग की थी ताकि ग्राहकों को माइग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं हो।
11 नवंबर से लागू होंगे नए नियम
ट्राई ने एक बयान जारी करके बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटरों, एमएनपी सेवाप्रदाताओं दौर दूरसंचार विभाग की तैयारियों को देखते हुए और उनकी मांग में ध्यान में रखकर नए िनयम लागू करने की तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। नए नियम लागू करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 11 नवंबर करने का निर्णय किया गया है।
कंपनियों ने टेस्टिंग के लिए वक्त मांगा
ट्राई के अनुसार नए एमएनपी नियम लागू करने के लिए कंपनियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पिछले सप्ताह दो दिन बैठकें हुईं। इससे पता चला कि सफल टेस्टिंग आवश्यक है ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो। कंपनियों ने ट्राई को बताया कि कुछ सर्किलों में दूरसंचार विभाग को एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ऑफर बाकी है। इसके लिए दो सप्ताह का वक्त चाहिए। इंटरनल और इंटर ऑपरेटर टेस्टिंग के लिए दो-तीन सप्ताह और समय चाहिए। ये टेस्टिंग टेलीकॉम एन्फोर्समेंट िरसोर्स एंड मॉनीटरिंग सेल को करनी है। इससे पहले इन सेलों की तरह से भी टेस्टिंग के लिए समय की कमी की बात कही गई थी।