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18 December 2018

मोबाइल, बैंक खातों के लिए आधार नहीं होगा जरूरी, कानून में संशोधन को सरकार ने दी मंजूरी

File Photo

बैंक खातों और मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक कराना जरूरी नहीं होगा। अब सरकार ने इसके लिए कानून में बदलाव करने का फैसला किया है।

सोमवार को कैबिनेट ने स्वैच्छिक रूप से लिंक कराने वाले टेलीग्राफ और मनी लॉन्डरिंग रोकथाम कानून में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी। इसके लिए अब जरूरी बदलावों को ध्यान में रखते हुए नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और उसे इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा। 

यह फैसला निजी कंपनियों को ग्राहकों के सत्यापन के लिए आधार के इस्तेमाल पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लिया गया है।

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ऐच्छिक होगा इस्तेमाल

संशोधनों के बाद भी मोबाइल फोन कनेक्शन और बैंक खाता  खोलने के लिए फिर से आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन यह ऐच्छिक होगा यानी जरूरी नहीं होगा। अगर ग्राहक आधार शेयर करना चाहेगा, तभी होगा।

कोर्ट में सरकार ने किया था वादा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। साथ ही मोबाइल नंबर के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है। जिसके बाद सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए कहा गया था कि वह अगले सत्र में आधार से जुड़े नियमों में संशोधन करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैन कार्ड से आधार लिंक करने को अनिवार्य बनाए रखा था।

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OUTLOOK 18 December, 2018
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