सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वे सिर्फ पैन कार्ड से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। उन्हें पैन से आधार को लिंक करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साथ ही कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें पैन से आधार को लिंक करना होगा।
अगर आपने अपना बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लीजिए। बुधवार को आयकर विभाग ने साफ कहा कि जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खोले गए सभी एनआरआई के बैंक अकाउंट, बीमा अकाउंट और स्टोक्स अकाउंट आधार कार्ड से 30 अप्रैल तक लिंक हो जाना चाहिए। अगर खाताधारक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।
आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक के अपने पहले के फैसले को बरकरार रखा है।