सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे सिर्फ पैन कार्ड से भी आयकर रिटर्न जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने सैद्धांतिक रूप से सरकार के आदेश का समर्थन किया है। साथ ही कहा है कि जिनके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वे बिना आधार कार्ड के सिर्फ पैन कार्ड से ही आईटी रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें इसे पैन से लिंक करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से निजी डाटा लीक न हो इसके लिए एक स्कीम बनाने को भी कहा है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके आधार नंबर को परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन कार्ड) से जोड़ना जरूरी कर दिया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि आजकल कोई भी आसानी से पैन कार्ड बनवा सकता है। एक से ज्यादा पैन कार्ड भी बनवाए जा सकते हैं। इसलिए आधार को पैन से जोड़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आज यह फैसला सुनाया है।
न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गई थी, जिसे इस साल के बजट और वित्त अधिनियम, 2017 के जरिए लागू किया गया था।
केंद्र सरकार के एक आदेश के तहत आयकर रिटर्न जमा करने और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जरूरी किया गया था! ध्यान रहे सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ आधार कार्ड नंबर भी अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होना था।