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02 January 2018

कोयला घोटालाः मुध कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर 22 जनवरी तक रोक लगा दी है तथा सीबीआई से जबाव मांगा है।

निचली अदालत ने कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी करार देते हुए तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी थी। कोयला घोटाले के आरोपी मधु कोड़ा ने इसके खिलाफ अपील की थी तथा होईकोर्ट में लंबित मामले के निपटारे तक जमानत और सजा पर रोक की मांग की थी।जस्टिस अनु मल्होत्रा ने स्टे आदेश देते हुए 22 जनवरी तक कौड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और उन्हें तब तक देश न छोड़ने का आदेश भी दिया है। 

अदालत ने कोड़ा, उसके करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बासु और निजी कंपनी विनि इरोन व स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल) को आपराधिक साजिश व भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया था। पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा को ट्रायल कोर्ट ने 18 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है। सजा के खिलाफ स्टे के लिए कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। स्टे का सीबीआई की एडवोकेट तरन्नुम चीमा ने विरोध किया था।  हालाकि सीबीआई ने 22 जनवरी तक अंतरिम जमानत का कोई विरोध नहीं किया। 

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TAGS: coal scam, HC, madhu koda, fine, stay, कोयला घोटाला, स्टे, मधु कोड़ा
OUTLOOK 02 January, 2018
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