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19 July 2016

शीर्ष कोर्ट का फैसला:जम्‍मू कश्‍मीर के केस दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर हो सकेंगे

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जानकारी हो कि संविधान का अनुच्‍छेद 21 कहता है कि देश में सबको न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई किसी दूसरे राज्य में जाकर यात्रा करने में असमर्थ है तो वो एक तरह से न्याय पाने से वंचित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्‍छेद 136 के तहत अधिकार है कि वह सभी को न्याय दिलाए।

अपराध दंड संहिता की धारा 25 कहती है कि देश के किसी राज्य से कोई केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में रनबीर पैनल कोड में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए केस ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट आई, जिन पर 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। अब सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर के केस देश में कहीं ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह कानूनी अड़चन के दूर होनेे के बाद अब सभी को न्‍याय मिल सकेगा। एजेंसी

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TAGS: सुप्रीम कोर्ट, जम्‍मू कश्‍मीर, केस, ट्रांसफर, प्रावधान, संविधान पीठ, फैसला, न्‍याय, justice, kashmir, supreme court, constitution, case, verdiction, transfer
OUTLOOK 19 July, 2016
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