Advertisement
30 August 2016

अदालत के आदेश के बाद और दस्तावेज नहीं जारी करेगा द ऑस्ट्रेलियन

पनडुब्बी के बारे में दस्तावेज लीक के बारे में द ऑस्ट्रेलियन के पहले पेज पर खबर।

द न्यू साउथ वेल्स सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश जारी किया और समाचारपत्र द ऑस्ट्रेलियन को अपनी वेबसाइट से दस्तावेज हटाने का आदेश दिया। समाचारपत्र ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए संवेदनशील सामग्री पहले ही संपादित कर दी थी। अदालत ने समाचारपत्र को यह आदेश भी दिया कि वह तमाम सामग्री शाम पांच बजे तक फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस को सौंप दे जो उसके पास है।

अदालत का यह आदेश डीसीएनएस की ओर से एक हलफनामा दायर करने के बाद आया, जिसने द ऑस्ट्रेलियन की ओर से दस्तावेजों के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की थी। समाचारपत्र को लीक सामग्री का इस्तेमाल करने से रोकने वाले अदालत के आदेश की अवधि गुरूवार शाम पांच बजे समाप्त हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध होगा।

डीसीएनएस ने अपने हलफनामे में कहा कि सामग्री के खुलासे से उसे नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनी की सामग्री तक अब उसके प्रतिद्वंद्वियों को पहुंच हासिल हो गई है। हलफनामे में कहा गया कि लीक की मीडिया कवरेज से कंपनी की अंतरराष्ट्रीय छवि एवं प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया है। अदालत के आदेश के बाद द ऑस्ट्रेलियन के एसोसिएट एडिटर कैमरन स्टीवर्ट ने कहा, बहुत अधिक दस्तावेज हैं, लेकिन हम निश्चित तौर पर और दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर रहे हैं।

Advertisement

यह पूछे जाने पर कि अदालत के आदेश की अवधि समाप्त होने पर क्या उनका इरादा और दस्तावेज सामने लाने का है, उन्होंने एक भारतीय टेलीविजन चैनल से कहा, नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं अदालत की प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं। मैं बहुत अधिक टिप्पणी नहीं कर सकता, अब और दस्तावेज प्रकाशित करने की योजना नहीं है।

(साथ में एजेंसी)

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: ऑस्ट्रेलिया, वेबसाइट, द ऑस्ट्रेलियन, स्कॉरपीयन, पनडुब्बी, लीक, डीसीएनएस, The Australian, DCNS, Scorpion
OUTLOOK 30 August, 2016
Advertisement