अब महंगा पड़ेगा रेल आरक्षण रद्द कराना
नए नियमों के मुताबिक, ट्रेन खुलने के बाद उसके कंफर्म टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा और ट्रेन खुलने के चार घंटे पहले ही रिफंड का दावा करना होगा। ट्रेन रवाना होने की निर्धारित अवधि के छह घंटे पहले तथा रवाना होने के वास्तविक समय के दो घंटे बाद तक टिकट रद्द कराने पर किराये की सिर्फ 50 प्रतिशत राशि ही मिलेगी।
नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि ट्रेन के रवाना होने के निर्धारित समय से 12 घंटे पहले से लेकर चार घंटे पहले तक आरक्षण रद्द कराने पर किराये का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले से लेकर 12 घंटे पहले तक 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क काटा जाएगा। पहले ट्रेन के रवाना होने से 48 घंटे पहले से लेकर छह घंटे पहले तक 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क लिया जाता था।
रिफंड के नियमों में इस बदलाव का मकसद जरूरतमंद यात्रियों को आरक्षित टिकट दिलाना और आरक्षण में दलालों के वर्चस्व पर अंकुश लगाना है। रेलवे ने आरक्षण रद्द करने का शुल्क भी दोगुना कर दिया है। ट्रेन रवाना होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक एसी3 का आरक्षित टिकट रद्द कराने पर पहले 90 रुपये कट जाते थे लेकिन अब 180 रुपये कटेंगे जबकि इसी अवधि में एसी-2 का आरक्षित टिकट रद्द कराने पर 100 रुपये के बजाय अब 200 रुपये काट लिए जाएंगे।
सेकंड स्लीपर क्लास का आरक्षित टिकट रद्द कराने पर अब 60 रुपये के बजाय आपको 120 रुपये देने पड़ जाएंगे जबकि सेकंड क्लास का आरक्षित टिकट रद्द कराने पर 30 रुपये के बजाय अब आपको 60 रुपये का नुकसान होगा। प्रतीक्षा सूची और आरएसी वाले यात्रियों को ट्रेन रवाना होने के निर्धारित समय से आधे घंटे पहले तक ही आरक्षण रद्द कराने की सुविधा रहेगी और इसके बाद उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा।