रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।