लॉक डाउन के चलते ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां बंद होने के बीच उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनका इनकम टैक्स और जीएसटी रिफंड बकाया है। बुधवार को सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि जिन आयकर दाताओं का रिफंड 5 लाख रुपए तक है उन्हें तत्काल रिफंड दिया जाएगा। इससे करीब 14लाख करदाताओं को फायदा होगा।
कंपनियों का जीएसटी और कस्टम रिफंड भी तत्काल जारी होगा
बयान के मुताबिक कंपनियों का करीब 18,000 करोड़ रुपए का जीएसटी और कस्टम रिफंड भी जारी किया जाएगा। इससे करीब एक लाख कंपनियों को तत्काल रिफंड मिल सकेगा। इनमें एमएसएमई कंपनियां भी हैं। गौरतलब है कि मार्च में सरकार का जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए से कम रहा था। वर्ष 2019-20 में सरकार का टैक्स रेवेन्यू संशोधित लक्ष्य से भी कम रहा है।
सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम पर लोगों से सुझाव मांगे
इस बीच सरकार ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवाद से विश्वास स्कीम पर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। यह स्कीम टैक्स से जुड़े विवादों को जल्दी निपटाने के लिए है। इस स्कीम की अधिसूचना कुछ दिनों पहले ही जारी की गई है। इस समय डायरेक्ट टैक्स के 4.83 लाख मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें 9.32 लाख करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड रखी गई है। यह रकम 2018-19 के डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू का लगभग 82 फ़ीसदी है। स्कीम के मुताबिक करदाता सिर्फ टैक्स डिमांड की पूरी रकम चुका कर विवाद खत्म कर सकते हैं। उन्हें पेनल्टी और ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसकी अंतिम तारीख 30 जून 2020 तय की गई है।