समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।