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गोयल की गुगली, 5 लाख रुपये तक कमाई पर इनकम टैक्स जीरो का समझे गणित

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री के ऐलान पर बड़ी गुगली चली है। गोयल ने साफ...
गोयल की गुगली, 5 लाख रुपये तक कमाई पर इनकम टैक्स जीरो का समझे गणित

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री के ऐलान पर बड़ी गुगली चली है। गोयल ने साफ तौर पर कहा है कि यह इनकम टैक्स रिबेट है। यानी नए ऐलान पर एक्जेमशन नहीं मिलेगा। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि अंतरिम बजट के नए प्रावधान अगर चुनावों के बाद नई सरकार लागू करती है तो इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा...

87 ए के तहत मिलेगा फायदा

पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 ए के तहत रिबेट का प्रावधान किया है। अभी 2500 रुपये की रिबेट 3.5 लाख रुपये की इनकम से लेकर 5 लाख रुपये की इनकम पर मिलती है। जिसे अब बढ़ाकर 12500 रुपये कर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेट अतुल गर्ग के अनुसार ऐसे में अगर सभी तरह की टैक्स बचत करने के बाद इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है तो कोई इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। पूरे टैक्सबेल इनकम पर पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देनदारी बनेगी।

उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझा जा सकता है... 

-बचत के बाद टैक्सबेल इनकम 5 लाख रुपये बनती है तो टैक्स देनदारी नहीं

- बचत के अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है, तो देनदारी पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार तय होगी।

 

8 लाख रुपये तक कमाई, 80 सी के तहत 1.5 लाख की बचत, एचआरए 1 लाख रुपये

पहले देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 8 लाख रुपये हैं, तो ढाई लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में 80 सी के तहत निवेश और स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख 60 हजार रुपये बनती है। इस पर पांच फीसदी टैक्स देनदारी होगी। इस स्थिति में 13 हजार रुपये सालाना टैक्स देना होगा।  

नई देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 8 लाख रुपये हैं और वह 80 सी के तहत निवेश और स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए का फायदा लेता है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये बनेगी। जिस पर 5 फीसदी के आधार पर 12500 रुपये टैक्स देनदारी होगी। जिस पर 12500 रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।

 

10 लाख रुपये तक कमाई, 80 सी के तहत 1.5 लाख की बचत, एचआरए 1 लाख रुपये

पहले देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपये हैं, तो ढाई लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में 80 सी के तहत निवेश, स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख 60 हजार रुपये बनती है। इस पर 5 फीसदी टैक्स देनदारी होगी। इस स्थिति में 23 हजार रुपये सालाना टैक्स देना होगा।  

नई देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 8 लाख रुपये हैं और वह 80 सी के तहत निवेश और स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए का फायदा लेता है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम 4.5  लाख रुपये बनेगी। जिस पर 5 फीसदी के आधार पर 22500 रुपये टैक्स देनदारी होगी। जिस पर 12500 रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे में कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये होगी। ऐसे में नए प्रावधान पर 13 हजार रुपये की बचत होगी।

13 लाख रुपये तक कमाई, 80 सी के तहत 1.5 लाख की बचत, एचआरए 1 लाख

पहले देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 13 लाख रुपये हैं, तो ढाई लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। ऐसे में 80 सी के तहत निवेश, स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख 60 हजार रुपये बनती है। इस पर 20 फीसदी टैक्स देनदारी होगी। इस स्थिति में 1.52 लाख रुपये सालाना टैक्स देना होगा।  

नई देनदारी- अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम 13 लाख रुपये हैं और वह 80 सी के तहत निवेश और स्टैंडर्ड डिक्शन और एचआरए का फायदा लेता है, तो उसकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख रुपये बनेगी। जिस पर 20 फीसदी के आधार पर 1.50 रुपये टैक्स देनदारी होगी। ऐसे में उसको 2 हजार का फायदा होगा।

दो लाख रुपये के होम लोन पर इनकम टैक्स देनदारी

सबसे पहले नए टैक्स स्लैब के हिसाब से पांच लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5  लाख रुपये तक फ्री टैक्स का लाभ ले सकता है। यानी उसकी 6.5 लाख रुपये तक की इनकम  टैक्स फ्री होगी।

इसी तरह होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे में 8.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स देनदारी नहीं बनेगी। मेडिकल खर्च पर भी 25 हजार रुपये टैक्स में छूट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये का निवेश एनपीएस के तहत करता है, इसके अलावा 50 हजार स्टैण्डर्ड डिडक्शन का लाभ तो इस तरह वह कुल 9 लाख 75 हजार रुपये तक पर टैक्स देने से बच सकता है।

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