वित्त मंत्री ने ‘अनुमानित आय योजना’ का विकल्प चुनने वाले व्यावसायिक उद्यमियों की लेखा-परीक्षा के लिए प्रारंभिक सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार विशिष्ट और हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए बहियों के रखरखाव की प्रारंभिक सीमा 10 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 25 लाख अथवा आय को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करना प्रस्तावित किया है।
जेटली ने श्रेणी-I एवं श्रेणी–II के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अप्रत्यक्ष अंतरण उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी पेश किया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में कर-प्रभार निवेश के शोधन या बिक्री के परिणाम स्वरूप या इससे उत्पन्न भारत से बाहर शेयरों के शोधन या ब्याज के मामले में अप्रत्यक्ष अंतरण प्रावधान लागू नहीं होंगे।
व्यक्तिगत बीमा एजेंटो को राहत देने के मकसद से वित्त मंत्री ने उन्हें टीडीएस की कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बीमा एजेंटों को स्व घोषणा करनी होगी कि उनकी आय कर योग्य सीमा से कम है। अब तक, व्यक्तिगत बीमा एजेंटों को देय कमीशन में 5 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जाती है।