दो हजार के नोट बदलने की प्रक्रिया आज यानी मंगलवार (23 मई) से देश के सभी बैंकों में शुरू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 3 दिन पहले 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। लोग 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल है कि जिनके पास घर में 2000 के नोट जमा पड़े हैं उनका क्या होगा। वह इन नोटों का क्या करें, इसे कैसे और कहां बदले या जमा करें। इसके साथ ही ये नोट कब तक बैंक में जमा होंगे और इसे कब तक अन्य नोटों में बदला जा सकता है।
तो 2000 के नोट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब आप यहां जानें-
बता दें कि 23 मई से 2000 के नोटों को बदल सकते हैं। इसके डेडलाइन की बात करें तो आरबीआई का कहना है कि आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।
आरबीआई के मुताबिक आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं। इसका मतलब है कि एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये है। वहीं, 2000 रुपये के नोट को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है। आप 20,000 से अधिक या जितना चाहे 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी जरूरत अनुसार इसे कैश में निकाल सकते हैं।
आरबीआई के मुताबिक, आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में नोट बदल सकते है। आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट आसानी से जमा या बदल सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिर्फ वहीं, आप नोटों को जमा या बदल सकते हैं।
आरबीआई की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। बैंक अब 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे। साल 2018-19 में इन नोटों की छपाई बंद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई के अनुसार 2000 का नोट करेंसी की तत्काल जरूरत को देखते हुए छापा गया था।