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GST काउंसिल का फैसलाः कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों और ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं देना होगा टैक्स

कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को करीब सात महीने बाद जीएसटी काउंसिल की इस साल की पहली बैठक हुई। इस...
GST काउंसिल का फैसलाः कोविड से जुड़ी राहत सामग्रियों और ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं देना होगा टैक्स

कोरोना की दूसरी लहर के बीच शुक्रवार को करीब सात महीने बाद जीएसटी काउंसिल की इस साल की पहली बैठक हुई। इस 43वीं बैठक में कोविड महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची शामिल किया है तो  कोविड राहत सामग्रियों के आयात पर आईजीएसटी छूट को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स स्ट्रक्चर पर मंत्रियों का समूह फैसला करेगा और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी। टैक्स के मोर्चे पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी। यह 2 करोड़ रुपये से कम के टर्मओवर वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑप्शनल रहेगी।

उन्होंने कहा कि 2020-21 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट भी केवल उन करदाताओं को देनी होगी, जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही एमनेस्टी स्कीम चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89 फीसदी जीएसटी टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

बैठक में कोविड रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी की दरों मे कटौती को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गहमागहमी चली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि हमने कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क, टेस्टिंग किट आदि को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव रखा था।

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