अगर आपको आपकी कंपनी की तरफ से सालभर में 50 हजार से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो उस पर कंपनी को टैक्स देना होगा। 50 हजार से कम कीमत के उपहार को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
केंद्र सरकार ने उपहार को लेकर जीएसटी की स्थिति साफ कर दी है। सरकार का कहना है कि 50 हाजार रुपये से ऊपर के गिफ्ट पर जीएसटी लगेगा। कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को साल भर में 50 हजार रुपये तक के उपहार देता है तो उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अगर अपने कर्मचारी को बिना बताए पैसा या कोई सामान देती है तो यह उपहार माना जाएगा। इसके अलावा कंपनी अपनी मर्जी से और किसी अवसर पर कर्मचारी को कुछ देती है, तो यह भी तोहफा माना जाएगा। साथ ही कर्मचारी नौकरी करते हुए कंपनी को जो सेवा देता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी के तहत कंपनियों को खोए, चोरी हुए, नष्ट हुए सामान या उपहार और मुफ्त में नमूने के तौर पर दी गई वस्तुओं का भी पूरा रिकॉर्ड रखना होगा है।