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जम्मू-कश्मीर बैंक को आरटीआई, सीवीसी, राज्य विधानमंडल के दायरे में लाया गया

जम्मू कश्मीर में एक दूरगामी फैसले के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, मुख्य...
जम्मू-कश्मीर बैंक को आरटीआई, सीवीसी, राज्य विधानमंडल के दायरे में लाया गया

जम्मू कश्मीर में एक दूरगामी फैसले के तहत जम्मू-कश्मीर बैंक को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के दिशानिर्देशों और राज्य विधानमंडल के दायरे में लाया गया है।

अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में गुरुवार की शाम राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक हुई, जिसमें जम्मू-कश्मीर बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एसएसी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी कि जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान अब पीएसयू के तहत आने वाले अन्य बैंकों की तरह ही जम्मू-कश्मीर बैंक पर भी लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, बैंक को अब सीवीसी के दिशा-निर्देशों को भी मानना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य के अन्य पीएसयू की भांति ही जे एंड के बैंक भी राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य के वित्त विभाग द्वारा विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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