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आरबीआई का तोहफ़ा, यूपीआई लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई, यहां मिलेगा फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये...
आरबीआई का तोहफ़ा, यूपीआई लेनदेन की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई, यहां मिलेगा फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी है। लाज़मी है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 

आरबीआई ने तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ाते हुए कहा कि इससे उपभोक्ताओं को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए अधिक राशि का ऑनलाइन भुगतान करने में मदद मिलेगी।

आरबीआई समय-समय पर यूपीआई लेनदेन की विभिन्न श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा करता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) भारत की मोबाइल-आधारित तेज़ भुगतान प्रणाली है, जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके तुरंत चौबीसों घंटे भुगतान करने की सुविधा देती है।

यह भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के लिए बेहद लोकप्रिय हो गया है और इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत फिनटेक नवाचार के लिए सबसे तेजी से बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के रूप में उभरा है और सरकार और केंद्रीय बैंक भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण को चलाने में सहायक रहे हैं।

भारत सरकार का मुख्य जोर यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न हों; अन्य देशों को भी इससे लाभ होता है। अब तक, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर सहित कई देशों ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है।

एक अन्य घोषणा में, आरबीआई ने आज आवर्ती प्रकृति के भुगतान के लिए ई-जनादेश के तहत सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन करने का प्रस्ताव दिया। म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान का आवर्ती भुगतान करने वाले व्यक्तियों को लाभ होगा।

आरबीआई ने कहा कि नए उपाय से ई-मैंडेट के उपयोग में और तेजी आएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने मौद्रिक नीति बयान में कहा, "आवर्ती प्रकृति के भुगतान के लिए ई-जनादेश ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गए हैं। इस ढांचे के तहत, 15,000 रुपये से अधिक के आवर्ती लेनदेन के लिए वर्तमान में प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त कारक (एएफए) आवश्यक है।"

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