रिलायंस कम्युनिकेशन (आरकॉम) के प्रमुख अनिल अंबानी की दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आरकॉम के लिए कर्ज लेने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी पर आरकॉम के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
एनसीएलटी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया कानून की व्यक्तिगत गारंटी क्लॉज के तहत 1,200 करोड़ रुपये की वसूली के लिए दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले ग्रुप रिलायंस एडीएजी ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को क्रेडिट सुविधा दी थी। इस क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत एसबीआई ने 565 करोड़ और 635 करोड़ रुपए के दो लोन अगस्त 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए थे। सितंबर 2016 में अनिल अंबानी ने इस क्रेडिट सुविधा के लिए पर्सनल गारंटी दी थी।