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अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ

सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है।
अब बिना आधार 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं सोशल स्कीम का लाभ

केंद्र सरकार ने बुधवार को सोशल स्‍कीम का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी। केंद्र सरकार द्वारा डेडलाइन बढ़ाने के बाद अब आप बिना आधार के भी 31 दिसंबर तक सोशल स्‍कीम का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र ने बुधवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। केंद्र की ओर से AG ने यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और कहा कि यह डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है।

नवंबर में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। एजी ने इन याचिकाओं को लिस्ट करने के लिए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच से आग्रह किया है ‌कि तीन के बदले पांच जजों की बेंच द्वारा इस मामले पर सुनवाई की जाए।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। केंद्र सरकार ने उस वक्त कहा था कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए 30 सितंबर तक आध्‍ाार की छूट है। इसका मतलब है अगर 30 सितंबर के बाद आधार कार्ड नहीं होगा तो इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

इससे पहले जून में बढ़ाई गई थी डेडलाइन

बता दें कि 27 जून को सोशल स्‍कीम का लाभ लेने के लिए आधार को बाध्‍यकारी बनाने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून से 30 सितंबर कर दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक लाभ से जुड़ी योजनाओं के संबंध में आधार को बाध्‍यकारी बनाने वाले सरकारी नोटिफिकेशन पर कोई रोक नहीं होगी।

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