समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि किसी व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये या इससे अधिक की धनराशि लेना प्रतिबंधित है। इसी तरह अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए एक दिन में 20,000 रुपये या इससे अधिक का नकद लेन-देन और कारोबार या व्यवसाय संबंधी खर्चों के लिए एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 100 फीसदी जुर्माना लग सकता है।
इस संदेश में आयकर विभाग ने जोर दिया है कि नकद भुगतान के बजाय कैशलेस भुगतान करें। विभाग ने आम जनता से नकद लेनदेन करने वालों की सूचना तुरंत क्षेत्र के प्रधान आयकर आयुक्त अथवा [email protected] ईमेल पर देने को कहा है। वित्त विधेयक, 2017 के तहत केंद्र सरकार दो लाख रुपये या इससे अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगा चुकी है। यह नया नियम एक अप्रैल, 2017 से लागू है।