कंपनी ने शो रूम कीमत पर यह टैक्स भरने का प्रस्ताव शीर्ष अदालत के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रस्ताव पर सुनवाई करने की हामी भर दी है और यह सुनवाई 12 अगस्त को की जाएगी।
मर्सिडीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पारासरन ने प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया और पीठ शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी। पूर्व सालिसिटर जनरल ने कहा कि कंपनी ने दिल्ली और एनसीआर में बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति देने पर इन कारों के शोरूम दामों पर एक प्रतिशत की राशि पर्यावरण उपकर के रूप में देने का प्रस्ताव दिया है।
चार जुलाई को अदालत ने दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और आलीशान कारों के पंजीकरण पर रोक के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने संकेत दिए थे कि एक्स शोरूम दामों की एक प्रतिशत राशि का भुगतान पर्यावरण उपकर के रूप में करने पर इन वाहनों को फिर से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। (एजेंसी)