अगले 72 घंटे तक
- सरकारी अस्पतालों में 500 और 1000 के पुराने नोट भुगतान में स्वीकार किये जाते रहेंगे।
- रेलवे, सरकारी बसों और हवाईअड्डे पर एयरलाइंस काउंटर पर टिकट खरीदने के लिये पुराने नोट स्वीकार किये जायेंगे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा प्राधिकृत पेटोल, डीजल और गैस स्टेशनों पर पुराने नोट स्वीकार किये जायेंगे।
- इसी प्रकार अगले 72 घंटे तक केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ता सहकारी स्टोरों और दूध बिक्री केन्द्रों पर 500 और 1,000 रपये के पुराने नोट स्वीकार किये जायेंगे।
- दाह संस्कार स्थलों पर भी इस अवधि में पुराने नोट स्वीकार किये जायेंगे।
पुराने नोट बदलने के लिये जनता क्या कर सकती है
- अपने बैंक और डाकघर के खातों में 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक बिना सीमा के पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं।
- बैंक खाते से रोजाना अधिकतम 10,000 रुपये और सप्ताह में 20,000 रुपये तक निकाले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में यह राशि बढ़ सकती है।
- 9 और 10 नवंबर को एटीएम काम नहीं करेंगे।
- पहले कुछ दिनों में एटीएम कार्ड से प्रतिदिन 2,000 रुपये तक निकाले जा सकेंगे, बाद में यह सीमा 4,000 रपये तक बढ़ सकती है।
- 24 नवंबर तक अपना पहचान पत्र दिखाकर किसी भी बैंक अथवा डाकघर और छोटे डाकघर से 4,000 रुपये तक राशि के अपने पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट बदल सकेंगे।
- बैंक चेक, डाफ्ट, क्रेडिट कार्ड और इलेक्टानिक फंड टांसफर जैसे गैर-नकदी माध्यमों के जरिये लेनदेन पर कोई रोक नहीं।
भाषा