इसके साथ ही माल्या व यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व अधिकारी अशोक कपूर को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति केएमपी या निदेशक पद पर आसीन होने से भी रोक दिया गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि माल्या व छह अन्य व्यक्ति उसके आगामी आदेश तक परोक्ष अपरोक्ष रूप में शेयर बाजार में किसी तरह का लेनदेन, कारोबारी नहीं कर पाएंगे। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस रमन ने इस बारे में 32 पन्नों का आदेश जारी किया है।
छह अन्य व्यक्तियों में अशोक कपूर, पी एम मुरली, सौम्यनारायणन, एस एन प्रसाद, परमजीत सिंह गिल व एइनापुर एसआर शामिल है।
सेबी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यूएसएल में धन के कथित हेरफेर व अनुचित लेनदेन से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। माल्या ने मार्च, 2016 में यूएसएल के निदेशक व चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था।
उल्लेखनीय है सेबी ने हाल ही में माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस तथा नौ अन्य को 2015 के रिण चूक मामले से जुटे आरोप पत्र में नामित किया है। भाषा