रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सिक्कों को लेने से इनकार करने वाली खबर के बाद बैंकों को चेतावनी दी है। गुरुवार को आरबीआई ने कहा कि बैंक कस्टमर्स से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आरबीआई ने कहा कि हर तरह के नोट वैध हैं और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आरबीआई का कहना है कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो रही हैं।
Acceptance of coinshttps://t.co/rplRnQUw9n
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 15, 2018
बैंकों को सलाह दी जाती है कि अपने सभी ब्रॉन्चों से कहें कि सभी मूल्य के सिक्के एक्सचेंज या जमा के रूप में स्वीकार करें। रेग्युलेटर बैंकों को सलाह दी कि सिक्कों (विशेषकर 1 रुपये और 2 रुपये) को तौल कर स्वीकार करें। हालांकि 100 सिक्के वाले पॉलिथिन बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होंगे। बैंकों से कहा गया है कि वे ऐसे पैकेट ब्रान्च में रखें।
बैंकों में लगाएं नोटिस
बैंकों से कहा गया है कि लोगों की जानकारी के लिए ब्रान्च के अंदर और बाहर नोटिस लगाएं। आरबीआई ने स्टोरेज समस्या को लेकर कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक सिक्कों को करंसी चेस्ट में जमा कराएं।
पहले भी जारी कर चुका है निर्देश
10 रुपये के असली-नकली सिक्कों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर स्पष्ट किया है कि उसकी तरफ से जारी सभी 14 तरह के सिक्के वैध हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपनी शाखाओं को इन्हें स्वीकार करने का निर्देश जारी करें।