भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा 2,000 रुपये, 200 रुपये और अन्य कम मूल्य की मुद्रा पेश किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है।
वर्ष 2016 के नवंबर में नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 200 रुपये और 2,000 रुपये के नोट पेश किए। इसके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये छोटे नोट पेश किए थे।
तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं ये नियम
देश भर में स्थित रिजर्व बैंक के कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं। नोट की स्थिति पर आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर इन्हें बदला जा सकता है।
रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम 2009 में संशोधन करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि महात्मा गांधी की (नई) श्रृंखला में कटे-फटे नोट को बदलने में लोगों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। नई श्रृंखला के नोट पूर्व की श्रृंखला के मुकाबले छोटे हैं। ये नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गए हैं।
नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में किए गए बदलाव
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘साथ ही 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं।’