Advertisement

फिल्म 'लवयात्री' पर सलमान को SC से मिली बड़ी राहत, सभी FIR पर रोक लगाने का आदेश

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ‘लवरात्रि’ को लेकर सलमान को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट...
फिल्म 'लवयात्री' पर सलमान को SC से मिली बड़ी राहत, सभी FIR पर रोक लगाने का आदेश

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ‘लवरात्रि’ को लेकर सलमान को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने इस फिल्म के निर्माता सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ देश के किसी भी हिस्से में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) से स्वीकृति मिल गई है, इसके बावजूद बिहार में इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और गुजरात के वडोदरा में आपराधिक मुकदमा लंबित है।

सलमान के प्रोडक्शन हाउस पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

फिल्म पांच अक्टूबर को पूरे देश में रिलीज होनी है। पीठ ने निर्माता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि फिल्म के नाम और उसकी सामग्री के संबंध में उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए।

सलमान खान और इस फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ सभी एफआईआर पर रोक

राईट विंग ग्रुप के लोगों ने इस फिल्म के पहले वाले नाम लवरात्रि पर आपत्ति जताई थी कि इसका नाम नवरात्रि से मिलता-जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए सलमान खान और इस फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है।

धमकियों के बाद सलमान ने किया कोर्ट का रुख

सलमान खान ने इस फिल्म के चलते मिल रही धमकियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का मन बना लिया था। न्यूाज एजेंसी एएनआई के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने आज ही इस‍ विषय पर सुनवाई का फैसला लिया था।

5 अक्टूबर को रिलीज होगी ये फिल्म

फिल्‍म लवरात्रि जो कि अब लवयात्री बन चुकी है, 5 अक्‍टूबर को रिलीज होने जा रही है। दरअसल इस फिल्म के खिलाफ कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि फिल्‍म का नाम नवरात्रि से मिलता-जुलता है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में मिली एक शिकायत के बाद सलमान के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।


 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad