पांच करोड़ के लोन मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सजा हुई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस मामले में यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन महीनों के लिए जेल भेज दिया है।
दरअसल, ट्रायल कोर्ट के सामने एक समझौते की रकम देने में यादव नाकाम रहे हैं। इस पर सख्ती अपनाते हुए हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है।
बता दें कि 2010 में राजपाल यादव ने 5 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन इस रकम को नहीं चुकाने की वजह से लोन देने वाले व्यक्ति ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में इसी साल समझौता हुआ कि राजपाल यादव 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन जब यह रकम राजपाल यादव ने नहीं चुकाई तो कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया।
इंदौर निवासी सुरेंदर सिंह से राजपाल यादव ने निजी जरूरत बताते हुए कुछ रकम उधार ली थी। इस रकम की वापसी के लिए यादव ने एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया, जो कि सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इस पर सुरेंदर सिंह ने राजपाल यादव के खिलाफ जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया।