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परिसीमन विवाद: सीएम स्टालिन ने केंद्र के साथ विवाद बढ़ने पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक, बीजेपी के इस सीएम को भी किया आमंत्रित

परिसीमन विवाद जारी रहने के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दक्षिण के साथ-साथ पश्चिम...
परिसीमन विवाद: सीएम स्टालिन ने केंद्र के साथ विवाद बढ़ने पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बुलाई बैठक, बीजेपी के इस सीएम को भी किया आमंत्रित

परिसीमन विवाद जारी रहने के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दक्षिण के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों के अपने समकक्षों से संपर्क किया है। अपने पत्र में, डीएमके नेता ने परिसीमन अभ्यास की योजना बनाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति के गठन का आह्वान किया है।

रिपोर्टों के अनुसार, स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब राज्यों से उनकी औपचारिक सहमति और राज्यों से जेएसी के लिए एक "वरिष्ठ प्रतिनिधि" नामित करने के लिए संपर्क किया।

स्टालिन ने परिसीमन के लिए एक सामूहिक मार्ग पर चर्चा करने के लिए 22 मार्च, 2025 को चेन्नई में एक उद्घाटन बैठक का भी आह्वान किया। उन्होंने लिखा, "यह क्षण नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर और हमारे सामूहिक हित के लिए खड़े होने की।"

डीएमके नेता ने परिसीमन प्रक्रिया के लिए दो संभावित दृष्टिकोण साझा किए। ये हैं -

-राज्यों के बीच मौजूदा 543 सीटों का पुनर्वितरण

-सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 800 से अधिक करना।

स्टालिन ने कहा, "दोनों परिदृश्यों में, यदि यह प्रक्रिया 2026 के बाद की जनसंख्या पर आधारित है, तो सभी राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें काफी नुकसान होगा। हमें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए इस तरह दंडित नहीं किया जाना चाहिए।" स्टालिन के अनुसार, परिसीमन के लिए केंद्र सरकार की योजना "संघवाद पर एक स्पष्ट हमला है, जो संसद में हमारी सही आवाज़ को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण और सुशासन सुनिश्चित करने वाले राज्यों को दंडित करती है।"

परिसीमन विवाद क्या है?

परिसीमन भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किसी राज्य के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने पर केंद्रित है। यह प्रक्रिया संसद में प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या भी निर्धारित करती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत की जाती है।

तमिलनाडु में, स्टालिन ने इस प्रक्रिया के बारे में चिंता व्यक्त की है और कहा है कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया का उपयोग संसद में राज्य की सीट को सीमित करने के लिए करेगी। परिसीमन विवाद डीएमके सरकार और केंद्र सरकार के बीच तीन-भाषा नीति के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर विवाद के साथ आता है, जो तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने की अनुमति देगा।

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