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दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निष्कासित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय (डीओई)...
दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निष्कासित लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया था।

मोइत्रा के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक हो गई है क्योंकि वह पहले ही परिसर खाली कर चुकी हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, "याचिकाकर्ता ने पहले ही कहा है कि उसने संबंधित आवास खाली कर दिया है। याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।"

उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद टीएमसी नेता 19 जनवरी को सरकारी बंगले से बाहर चली गईं। 18 जनवरी को, उच्च न्यायालय ने मोइत्रा के उस आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें चिकित्सा आधार पर उनके निष्कासन के बाद उनके आवंटन को रद्द करने पर अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने की मांग की गई थी।

उन्होंने कहा कि वह एक अकेली महिला हैं जिसका यहां एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह किसी भी कीमत का भुगतान करने को तैयार है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के निष्कासन का मुद्दा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय बढ़ाने का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है और आज की तारीख में, उन्हें "कोई अधिकार नहीं है"।

मोइत्रा को तुरंत बंगला खाली करने के लिए कहने वाला नोटिस 16 जनवरी को जारी किया गया था। मोइत्रा, जिन्हें पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, को आवंटन रद्द होने के बाद 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था।

उन्हें "अनैतिक आचरण" का दोषी ठहराया गया और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी गौतम अडानी पर निशाना साधने के लिए सवाल पूछने के बदले में उपहार और अन्य लाभ लेने के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया।

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