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केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' को लेकर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, सुनवाई 5 अप्रैल को

विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मनमाने...
केंद्रीय जांच एजेंसियों के 'दुरुपयोग' को लेकर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख,  सुनवाई 5 अप्रैल को

विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में चौदह राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष अदालत 5 अप्रैल को याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुई।

एक रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा सीजेआई  डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष आज इस मामले का उल्लेख किया गया था। राजनीतिक दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की। सिंघवी ने कहा, "पचानबे फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं।"

अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले दलों में शिवसेना, आप, द्रमुक, राजद, भारत राष्ट्र समिति, एआईटीसी, राकांपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जदयू, माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस शामिल हैं।

इससे पहले आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर छिड़ी वाकयुद्ध के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत नौ विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ''केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग'' का आरोप लगाया था.

विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, "लंबे समय तक विच-हंट के बाद, मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिना किसी सबूत के कथित अनियमितता के सिलसिले में गिरफ्तार किया।"

इस बीच, गुजरात के सूरत में एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें उनकी टिप्पणी थी, "सभी चोरों का मोदी उपनाम क्यों है।"

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