दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश इलाके में हत्याओं से जुड़े एक मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आवाज के नमूनों के संबंध में फॉरेंसिक नतीजे पेश करने के लिए सीबीआई को पांच दिन का समय दिया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले में टाइटलर के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में भी फैसला 26 जुलाई तक के लिए टाल दिया।
न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के यह कहने के बाद आदेश पारित किया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) का परिणाम अभी प्रतीक्षित है।
न्यायाधीश ने 21 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, "आईओ (जांच अधिकारी) का कहना है कि एफएसएल परिणाम अभी प्रतीक्षित है। इन परिस्थितियों में, मामले को आज स्थगित किया जाता है। एफएसएल संबंधी परिणाम प्राप्त करने/संज्ञान के पहलू पर विचार/आगे की कार्यवाही के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की जाती है।"
सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।
अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आज़ाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को भड़काया जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जला दिया गया और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह तथा गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई।