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जम्मू-कश्मीर के रामबन में पीओके स्थित हिजबुल के पांच आतंकवादियों की 2.9 एकड़ जमीन की जब्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गूल इलाके में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत...
जम्मू-कश्मीर के रामबन में पीओके स्थित हिजबुल के पांच आतंकवादियों की 2.9 एकड़ जमीन की  जब्त

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले के गूल इलाके में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों की करीब 2.9 एकड़ जमीन जब्त की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पांच आतंकवादी - संगलदान के सराज दीन (48), दलवाह के रेयाज अहमद (45), बंज भीमदासा के फारूक अहमद (46) और मोइला के मोहम्मद अशरफ (50) और मुश्ताक अहमद (47) - पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुस गए हैं और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि वे इन संपत्तियों को बेचकर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, "गूल क्षेत्र के इन पांच निर्वासित आतंकवादियों की अचल संपत्तियों को जब्त करना आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने और क्षेत्र में आतंकवाद के फिर से पनपने को रोकने में एक निर्णायक कदम है।"उन्होंने कहा, "यह पीओके से सक्रिय आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश भेजता है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से जीवित करने के उनके प्रयासों को बर्दाश्त  नहीं किया जाएगा।"

जब्त की गई अचल संपत्तियों में रेयाज अहमद के नाम पर पंजीकृत 15 कनाल और 17 मरला कृषि भूमि, जिसकी कीमत 43 लाख रुपये है, दीन के नाम पर पंजीकृत 1 कनाल और 3 मरला भूमि, जिसकी कीमत 6.34 लाख रुपये है, अशरफ की 1 कनाल और 11 मरला भूमि, जिसकी कीमत 8.67 लाख रुपये है, मुश्ताक के नाम पर पंजीकृत 3 कनाल और 4 मरला भूमि, जिसकी कीमत 17.90 लाख रुपये है, तथा फारूक की 1 कनाल और 18 मरला भूमि, जिसकी कीमत 3.75 लाख रुपये है।

प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, पांचों आतंकवादी हथियार प्रशिक्षण प्राप्त करने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पीओके में घुसे थे। प्रवक्ता ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि वे जम्मू-कश्मीर में अपनी अचल संपत्तियों को बेचने का प्रयास कर रहे थे, जिसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करना और स्थानीय युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित करना था।

उन्होंने कहा कि गुल में उप-विभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा जारी जब्ती आदेश, जम्मू-कश्मीर पुलिस या अन्य नामित अधिकारियों की अनुमति के बिना इन संपत्तियों से जुड़ी बिक्री, पट्टे या किसी अन्य प्रकार के लेन-देन को रोकता है। उन्होंने कहा कि जब्ती से आतंकी फंडिंग का एक संभावित स्रोत बंद हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रभाव को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता था।

पुलिस ने कहा कि पांचों आतंकवादियों के परिवारों को अब कानूनी और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे वे आतंकवादी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं दे पाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन आतंकी फंडिंग, ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) नेटवर्क और घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे हाल के वर्षों में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र काफी कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि हालिया कार्रवाई सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है।

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