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चारा घोटाला के सबसे बड़े और अंतिम मामले में 36 को हुई सजा; ज्‍यादातर को चार साल जेल, दो को एक-एक करोड़ जुर्माना भी

रांची। रांची डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के 27 साल पुराने मामले (आरसी 48ए/96) में सीबीआई की विशेष...
चारा घोटाला के सबसे बड़े और अंतिम मामले में 36 को हुई सजा; ज्‍यादातर को चार साल जेल, दो को एक-एक करोड़ जुर्माना भी

रांची। रांची डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के 27 साल पुराने मामले (आरसी 48ए/96) में सीबीआई की विशेष अदालत ने 36 अभियुक्‍तों को सजा सुनाई है। शुक्रवार की सीबीआई की विशेष अदालत के जज विशाल श्रीवास्‍तव ने अधिसंख्‍य दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। तत्‍कालीन जिला पशुपालन अधिकारी 90 साल के डॉ गौरी शंकर प्रसाद और तत्‍कालीन क्षेत्रीय पशुपालन निदेशक डॉ केएम प्रसाद को चार साल की सजा के अतिरिक्‍त एक करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।

अमूमन चारा घोटाला का नाम आते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का चेहरा उभरता है। चारा घोटाला के कई मामलों में वे सजायाफ्ता हैं मगर इस मामले में वे आरोपी नहीं थे। पशुपालन घोटाले में यह सबसे बड़ा और अंतिम मामला है। पशुपालन घोटाला में कुल 53 मुकदमे हुए थे जिसमें सिर्फ डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी पर सीबीआई कोर्ट का निर्णय आना शेष था। लालू प्रसाद के मुख्‍यमंत्रित्‍व काल में संयुक्‍त बिहार के दौरान 1996 में डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। इसमें 617 गवाह अदालत में हाजिर हुए थे। लंबी सुनवाई के बीच अब तक 56 अभिुक्‍तों की मौत हो चुकी। 124 लोग ट्रायल फेस कर रहे थे। जिसमें 38 सरकारी सेवक और 86 सप्‍लायर थे। इसी 28 अगस्‍त को सीबीआई की विशेष अदालत ने 35 अभियुक्‍तों को वरी कर दिया तो रांची के पूर्व भाजपा विधायक गुलशन आजमानी सहित 53 दोषियों को दो से तीन साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत से ही उन्‍हें बेल दे दिा गया। शुक्रवार को दोषी करार दिये गये शेष 36 लोगों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी।

सजा के बिंदु पर सुनाई के क्रम में अदालत ने डॉ गौरी शंकर प्रसाद, डॉ केएम प्रसाद, नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ जुनुल भेंगराज, डॉ राधा रमण सहाय, डॉ रवींद्र कुमार सिंह, डॉ फणीन्द्र कुमार त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, बीपी सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रवि नंदन कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, टीएम प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, सुरेश दुबे, मो सईद, मो तौहिद, संजय कुमार, रामा शंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिन्हा, मोहिन्दर सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक, प्रदीप वशिष्ठ को सजा सुनाई।

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